बीकानेर, 27 दिसम्बर (छोटीकाशी डॉट पेज)। केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल से उनके बीकानेर प्रवास के दौरान जीएसटी कानून के तहत नियमों में संशोधन लागू नहीं करने की केंद्र सरकार से अनुशंसा बाबत रविवार को चर्चा की गयी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, नरेश मित्तल, दिलीप रंगा एवं किशन मूंधड़ा ने बताया कि एक जनवरी से जीएसटी कानून के तहत होने वाले नियमों में संशोधन पूर्णतया व्यापारियों के लिए अहितकर है और इस संशोधित नियम से इंस्पेक्टर राज को बढावा मिलेगा। जहां व्यापारी पहले ही कोरोना महामारी के कारण भयंकर मंदी की मार झेल रहे हैं और व्यापारी वर्ग एक और सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी ऐसे में जीएसटी अधिकारियों के अधिकारों को बढावा देना व्यापारी हितों के साथ कुठाराघात होगा। नियमों के संशोधन में जीएसटी अधिकारी को इनपुट टेक्स क्रेडिट जैसे छोटे मामलों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का अधिकार दे दिया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का समय अधिकतम 3 से बढाकर 7 दिन कर दिया गया है। अब किसी भी व्यापारी का नियमों की जानकारी के अभाव में किसी महीने में जीएसटीआर-1 व 3 बी में अलग राशि आती है या कर दायित्व कम या ज्यादा होता है तो इसके आधार पर अधिकारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी कर सकते हैं । पचीसिया ने दावा किया कि जीएसटी कानून की सत्यता देखें तो व्यापारी ही नहीं अफसर भी इसको ठीक से नहीं समझ पाए हैं और ऐसे संशोधित कानून से अफसरशाही और इंस्पेक्टर राज को फिर से बढावा मिलेगा जो कि व्यापारियों की मुश्किलें बढा देंगे और जहां एक और पूरा व्यापारी वर्ग अभी तक कोरोना के दंश से उभर नहीं पाया है ऐसे में सरकार द्वारा जीएसटी की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव कर व्यापारी वर्ग की कमर तोडऩे का अनीतिगत फैसला लिया है।
जीएसटी कानून के नियमों में संशोधन नहीं हो लागू, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम से चर्चा